भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12वीं मणिपुर विधानसभा के सातवें सत्र को आहूत करने के पिछले निर्देश को तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित कर दिया है।