Manish Sisodia Custody: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी

By अभिनय आकाश | May 15, 2024

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की हिरासत बढ़ा दी।

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अदालत ने एक आरोपी अरुण पिल्लई द्वारा दायर अपील के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के आलोक में सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस की सुनवाई भी स्थगित कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 9 मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। यह दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के ठीक एक दिन बाद आया है।

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मामले में सिसौदिया के वकील ने उनके लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि जब उत्पाद शुल्क नीति मामले की बात आती है तो ईडी और सीबीआई अभी भी गिरफ्तारियां कर रही हैं और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी माना जाएगा।

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