By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 30, 2026
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार श्रम संहिता (श्रम कानूनों) के प्रावधानों को लागू कर गिग कर्मियों के हितों की रक्षा करेगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में गिग कर्मी व्यवस्था एक नयी और उभरती हुई व्यवस्था है। मांडविया ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80 लाख गिग कर्मी हैं और उनमें से लगभग 10 लाख ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
मंत्री ने कहा, मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि श्रम संहिता में गिग कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रावधानों को लागू करके उनकी सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मोदी सरकार के तहत, लगभग 101 करोड़ लोग अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आते हैं। एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में, मांडविया ने बताया कि श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है इसलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में श्रम कानूनों को लागू करने और उनका पालन कराने के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा, श्रम संहिता के तहत, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाती हैं। श्रम संहिता में श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान हैं।