Gyanvapi Case Updates | मौखिक साक्ष्य से वास्तविक तथ्य साबित नहीं किया जा सकता, ज्ञानवापी केस के ASI सर्वे पर हुई मैराथन बहस

By अभिनय आकाश | Jul 26, 2023

मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय चल रही है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर के समक्ष है। कल, अंजुमन मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित एएसआई सर्वेक्षण देश में कुछ उथल-पुथल पैदा करेगा। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन (कैविएटर के वकील) सीजे को तारीखों और घटनाओं की सूची प्रदान की और निचली अदालत के समक्ष दायर दस्तावेजों की एक प्रति भी दाखिल किया। 

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नकवी ने सीपीसी के आदेश 26 नियम 9 और 10 को पढ़ा तो जज ने पूछा कि नियम यहां कैसे प्रासंगिक है? जवाब में नकवी ने कहा कि अर्जी दायर की गई और तुरंत वैज्ञानिक जांच का आदेश पारित कर दिया गया। 4 हिंदू महिला उपासकों ने दायर आवेदन में कहा है कि उनके पास इस मामले में सबूत नहीं हैं, इसलिए एएसआई को सबूत इकट्ठा करना चाहिए। नकवी ने अदालत के अवलोकन के लिए आवेदन दिया। आवेदन में कहा गया है कि "मौखिक साक्ष्य से वास्तविक तथ्य साबित नहीं किया जा सकता है। इस आवेदन के माध्यम से, वादी निचली अदालत से अनुरोध कर रहे हैं कि एएसआई को उनके मामले को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा जाए। यह अस्वीकार्य है। आप अपनी ओर से किसी अन्य को साक्ष्य एकत्र करने के लिए नहीं कह सकते। वे अदालत से अपने मामले को साबित करने के लिए एएसआई के माध्यम से सबूत इकट्ठा करने की मांग कर रहे हैं। वे एएसआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर सबूत पेश करेंगे। प्रारंभ में, जब वुज़ुखाना को सील कर दिया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इसका उपयोग लोगों द्वारा किया जा सकता है। 

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सीजे ने नकवी से 4 हिंदू महिला उपासकों के आवेदन को पढ़ने के लिए कहा। यह अभ्यास केवल (ज्ञानवापी) मस्जिद में किया जा रहा है? (काशी विश्वनाथ) मंदिर में भी ऐसी कोई कवायद नहीं? मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, एएसआई सर्वेक्षण का आदेश केवल ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र के लिए दिया गया है। मंदिर तक जाने के लिए एक रास्ता है और बीच में मस्जिद है। 

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