मॉरीशस के विदेशी निवेशक एफपीआई पंजीकरण के पात्र बने रहेंगे : SEBI

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 25, 2020

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को कहा कि मॉरीशस के विदेशी निवेशक एफपीआई पंजीकरण के पात्र बने रहेंगे। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत उनकी निगरानी बढ़ाई जाएगी। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने कर पनाहगाह मॉरीशस को ‘ग्रे लिस्ट’ में रखा था। इसके बाद यह घोषणा की गई है। एफएटीएफ एक अंतर सरकारी नीति बनाने वाला निकाय है, जो धन शोधन रोधक मानक तय करता है। 

इसे भी पढ़ें: आयकर विभाग करदाताओं के पैन, अन्य आंकड़े सेबी के साथ करेगा साझा

भारत में निवेश करने वाले एफपीआई में से एक बड़ी संख्या मॉरीशस में पंजीकृत है। एफएटीएफ के नोटिस के बाद कुछ कोष प्रबंधकों ने नियामक का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मॉरीशस के जरिये एफपीआई पंजीकरण की वैधता को लेकर चिंता जताई थी। सेबी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मॉरीशस के विदेशी निवेशक एफपीआई पंजीकरण के पात्र बने रहें। एफएटीएफ नियमों के तहत उनकी निगरानी बढ़ाई जाएगी। पिछले कई साल से यह धारणा बनी हुई है कि सीमित निगरानी की वजह से एफपीआई के लिए मॉरीशस धनशोधन का जरिया बना हुआ है। 

इसे भी पढ़ें: स्टॉक ब्रोकिंग स्कैंडल: ब्रोकरेज ने सेबी, एनएसई के खिलाफ शिकायत वापस ली

Income Tax का नया सिस्टम सही है या पुराना, समझिये आर्थिक विशेषज्ञ Aakash Jindal से

प्रमुख खबरें

धोनी का मास्टरप्लान आया रंग, झारखंड क्रिकेट के नया अध्याय की शुरुआत, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर ऐतिहासिक जीत

Putin big attack on Pakistan: पुतिन की सीक्रेट चिट्ठी पर चौंका भारत, हिले कई देश

शाहनवाज हुसैन का आरोप, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी सरकार, डर के साये में अल्पसंख्यक

अब दिल्ली से दहलेगा पाकिस्तान! 450- 800 KM क्षमता, ब्रह्मोस के नए वर्जन में क्या-क्या?