Malviya Nagar Hotel Fire | MCD का पल्ला झाड़ा! 'लाल डोरा' संपत्ति का दिया हवाला, अब दिल्ली सरकार वापस लेगी B&B पॉलिसी

By रेनू तिवारी | Jun 04, 2026

मालवीय नगर (हौज रानी) के 'फ्लोरिश स्टेज़ होटल' में लगी भीषण आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के ठीक एक दिन बाद, दिल्ली के प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम (MCD), पर्यटन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट (B&B) लाइसेंस और नियमों के उल्लंघन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर (Blame Game) शुरू हो गया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है, जबकि जांच में घोर लापरवाही की परतें लगातार खुल रही हैं।

क्या यह घोर लापरवाही का मामला है?

लेकिन पर्यटन विभाग के सूत्रों ने बताया कि B&B लाइसेंस जारी करने से पहले, पुलिस, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) और पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है। यह लाइसेंस तीन साल के लिए जारी किया जाता है। नियमों के अनुसार, B&B संचालक को उसी इमारत में रहना अनिवार्य है और वह नियमों के तहत अधिकतम आठ कमरे ही किराए पर दे सकता है। संपत्ति में ठहरने वाले मेहमानों की जानकारी हर 15 दिन में पुलिस को देना अनिवार्य है।

'फ्लोरिश स्टेज़ होटल' को 2024 में B&B योजना के तहत 'सिल्वर श्रेणी' में छह कमरों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 2027 तक वैध था। हालांकि, MCD अधिकारियों का दावा है कि बजाज ने तथ्यों को छिपाकर यह लाइसेंस हासिल किया था।

अधिकारियों ने इसे घोर लापरवाही का मामला बताया है। अब जांच एजेंसियां ​​यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या होटल के पास आग से सुरक्षा (फायर सेफ्टी) से जुड़े ज़रूरी क्लीयरेंस और अन्य स्वीकृतियां थीं या नहीं।

पुलिस घटनाक्रम को फिर से तैयार करेगी

अब पुलिस ने घटनाक्रम को फिर से तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए वह होटल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए हैं और आगे की जांच अभी भी जारी है। इस बीच, दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने B&B पॉलिसी को वापस लेने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा, उसने कहा कि इसके तहत लाइसेंस पाए सभी प्रतिष्ठानों की जाँच की जाएगी।

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने समाचार एजेंसी PTI को बताया, "लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले संचालकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस योजना के तहत पंजीकृत कोई भी प्रतिष्ठान छह से ज़्यादा कमरे चलाता हुआ पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।"

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