By अंकित सिंह | Mar 24, 2026
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों, पूजा स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने इसके पीछे सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और इस चिंता का हवाला दिया कि ऐसे वातावरण बच्चों में हिंसक व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि यह पहले से ही मौजूद है; कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है। हम मौजूदा कानून और नियमों को ही लागू कर रहे हैं, और इसका पालन करना जनता के हित में है, स्वास्थ्य के हित में है, और इससे स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलेगी।
कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शहरी विकास और आवास विभाग ने रविवार को सभी नगर निकायों को वैध लाइसेंस के बिना चल रही अवैध मांस और मछली की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए। विभाग ने कहा कि ऐसी कई दुकानें बिहार नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, अक्सर खुले और अस्वच्छ परिस्थितियों में चल रही हैं, जिससे स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा है।