By अंकित सिंह | May 20, 2025
मध्य प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ राज्य के मंत्री विजय शाह की अपमानजनक टिप्पणी की जांच के लिए सोमवार देर रात तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी 28 मई तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना ने एसआईटी गठित करने का आदेश जारी किया और निर्देश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
आदेश में लिखा है कि, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक डायरी क्रमांक-27093/2025 (कुंवर विजय शाह बनाम उच्च न्यायालय, म.प्र. एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2025 के परिपालन में, थाना मानपुर, जिला इंदौर (ग्रामीण) के अपराध क्रमांक 188/25 धारा 152 भादवि में भारतीय दण्ड संहिता 2023 की धारा 196 (1) (बी), 197 (1) (सी) के अन्तर्गत अनुसंधान हेतु विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) का गठन किया जाता है।" पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा, उप महानिरीक्षक कल्याण चक्रवर्ती और पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह इसके सदस्य हैं।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रमोद वर्मा वर्तमान में महानिरीक्षक (आईजी) सागर रेंज के पद पर तैनात हैं, कल्याण चक्रवर्ती उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एसएएफ, भोपाल और वाहिनी सिंह एसपी डिंडोरी के पद पर तैनात हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल कुरैशी पर की गई 'अभद्र' टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री को फटकार लगाई और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल को निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने को कहा, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल हो, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर की जांच करेगी।