By अभिनय आकाश | May 05, 2026
महाराष्ट्र पुलिस की आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने मीरा रोड चाकूबाजी मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों को लागू किया है, जबकि बचाव पक्ष ने ठाणे की अदालत में बताया कि आरोपी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। ज़ैब ज़ुबेर अंसारी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां एटीएस अधिकारियों ने न्यायाधीश को सूचित किया कि आतंकवादी कृत्यों के लिए सजा से संबंधित यूएपीए की धारा 16 लागू की गई है। इससे पहले आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत हत्या के प्रयास, हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था।
जांचकर्ताओं ने बताया कि अंसारी के आवास और उपकरणों से बरामद सामग्री की जांच चरमपंथी प्रचार से संभावित संबंधों के लिए की जा रही है। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि उसके उपकरणों में आईएसआईएस सीरिया से संबंधित वीडियो और इसी तरह की सामग्री मिली है। उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। उसके संदेशों और ईमेल का आगे विश्लेषण फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा रहा है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वह दूसरों से प्रभावित था या उनके संपर्क में था।
एटीएस ने आरोपी की आगे की हिरासत मांगी है, यह कहते हुए कि उसके उपकरणों से प्राप्त फोरेंसिक डेटा के साथ उसका सामना करना आवश्यक है। जांचकर्ताओं ने कहा कि अंसारी ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल फोन से महत्वपूर्ण डेटा हटा दिया था। विस्तृत विश्लेषण के लिए डिवाइस की मिरर इमेज प्राप्त कर ली गई है। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उसने दूसरों को प्रभावित किया होगा, क्योंकि उसने यूएई और अन्य देशों के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की थीं।