कोरोना को लेकर फैलाई भ्रामक जानकारी तो होगी दंडात्मक कार्यवाही

By दिनेश शुक्ल | Dec 03, 2020

सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में  कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने मंगलवार को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। 

इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पिछले 10 माह में सड़क हादसे में 196 लोगों की गई जान

कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया राहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप यथा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर कोरोना वायरस (कोविड-19) जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक तथा उद्देलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा न ही फार्वर्ड करेगा। पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

प्रमुख खबरें

AI Startup Perplexity में निवेश की तैयारी में Nvidia, 30 अरब डॉलर के पार पहुंचेगा कंपनी का Valuation

TCS और Porsche के बीच ₹14,000 करोड़ की Strategic Partnership, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में आएगा बड़ा बदलाव

FIH World Cup: Argentina से हारकर India सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर, टूटा भारत का सपना।

पहले हंसे, फिर किया इशारा, कुछ इस तरह तुर्किए-पाकिस्तान-बांग्लादेश की जयशंक ने उड़ा दी नींद!