AAP विधायक मनोज कुमार को 3 माह की कैद, जानिए क्या है पूरा मामला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 25, 2019

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के एक अपराध में तीन महीने कैद की सजा सुनाई। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित मतदान केन्द्र पर उनके खिलाफ यह शिकायत की गई थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने हालांकि कुमार को 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। इससे अब इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली सरकार के शिक्षक भूख और बेरोजगारी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने को लेकर प्रतिबद्ध : सिसोदिया

अदालत ने 11 जून को कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे सरकारी सेवक के काम में बाधा पहुंचाने और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 131 के तहत मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी ठहराया था। कुमार पर आरोप है कि साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमसीडी स्कूल के मुख्य द्वार पर 50 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

प्रमुख खबरें

Antony Blinken Saudi Arabia Visit: गाजा में जंगबंदी को लेकर सऊदी अरब और अमेरिका करेंगे पहल, ब्लिकंन ने की मुलाकात

KKR vs DC IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत, यहां देखें प्लेइंग 11

मुफ्त अनाज योजना से गुमराह न हो गरीब जनता, जनता के पैसे से दिया जाता है अनाज: Mayawati

वोट के जरिए अनुच्छेद-370 निरस्त करने पर अपनी नाखुशी जाहिर करें : Mehbooba Mufti