अदालत में बजी मोबाइल की घंटी तो देना होगा जुर्माना, हाई कोर्ट ने दिया कड़ा फैसला

By अभिनय आकाश | Dec 02, 2021

गुजरात हाई कोर्ट में एक अनोखा वाक्या देखने को मिला जब अदालत की कार्यवाही के दौरान व्यक्ति के मोबाइल फोन की घंटी बजने पर रजिस्ट्रार को मोबाइल फोन कुछ घंटे के लिए जब्त करने का आदेश दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हर किसी को अपने डेकोरम का पालन करना होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति के बजते मोबाइल को जब्त करने का आदेश दिया और रजिस्ट्रार जनरल को शाम पांच बजे तक मोबाइल वापस नहीं करने को आदेश दिया। दरअसल, जब चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स के मोबाइल की घंटी बजने लगी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और कोर्ट रूम के निकास द्वार की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान सीजे अरविंद कुमार ने पूछा कि वह कौन हैं?

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बेंच के सवाल का जवाब देते हुए, एक वकील खड़ा हुआ और कोर्ट के सामने यह कहते हुए माफी मांगी कि वह आदमी उसका मुवक्किल है, जो एक हलफनामा दाखिल करने के लिए आया। वकील ने कहा कि हलफनामा दाखिल करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को वकीलों के कक्ष में रहने का निर्देश दिया था। इसके अलावा पीठ को सूचित किया कि वह 58 वर्ष का है और वह मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दूर कर दिया है और मामला आत्महत्या के मामले में बदल गया है। जिसके बाद सीजे अरविंद कुमार ने कहा कि क्या नोटिस बोर्ड पर यह नहीं लिखा है कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर रखना है? चीफ जस्टिस ने मोबाइल जब्त करने के आदेश रजिस्ट्रार जनरल को दिए।  साथ कोर्ट ने मोबाइल की घंटी बजने पर 100 रुपये के जुर्माने का भी आदेश जारी कर दिया।

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उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को देखते हुए  सीजे अरविंद कुमार ने निर्देश दिया कि शाम को उसे मोबाइल वापस कर दिया जाए और उससे कोई जुर्माना नहीं वसूला जाए। कोर्ट ने कहा, "अगली बार जो कोई भी ऐसा करेगा, उससे जुर्माना वसूलना होगा। पहली बार मोबाइल की घंटी बजी तो 100 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सीजे ने वकील से यह भी कहा कि उन्हें इस बार जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है और मोबाइल रजिस्ट्रार जनरल के पास होगा और इसे शाम 5 बजे वापस कर दिया जाएगा। 

 

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