By अभिनय आकाश | Sep 07, 2024
केंद्र सरकार ने आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत 2023 के महाराष्ट्र कैडर की आईएएस प्रोबेशनर पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से आधिकारिक तौर पर छुट्टी दे दी है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विकलांगता कोटा के तहत धोखाधड़ी और लाभों का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोपों का सामना करने वाले खेडकर को आईएएस (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत आईएएस से छुट्टी दे दी गई थी। पूजा खेडकर की कानूनी परेशानियां तब शुरू हुईं जब यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। यूपीएससी और दिल्ली पुलिस दोनों ने उन पर जाली विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने का आरोप लगाया है, जिसमें दो अलग-अलग दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है।
खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि मैं अपनी चिकित्सकीय जांच कराने को तैयार हूं। पहले वे कहते हैं कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। अब वे कहते हैं कि विकलांगता संदिग्ध है। मैं एम्स जाने को तैयार हूं।