By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 04, 2021
ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सूत्रों ने बताया कि यह विधेयक पारित होने के लिये अब संसद में पेश किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने 5 मई के बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि 102वां संविधान संशोधन नौकरियों एवं दाखिले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े (एसईबीसी) को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को ले लेता है। वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचे, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।