By अभिनय आकाश | Dec 20, 2025
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17 साल की कैद की सजा सुनाई है। डॉन ने अदालत के आदेश की प्रति का हवाला देते हुए बताया कि सजा सुनाते समय इमरान खान की अधिक उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के कारण उन्हें कम सजा दी गई है। दोनों पर 164 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कानून के अनुसार, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
अदालत के आदेश की प्रति का हवाला देते हुए डॉन ने रिपोर्ट किया कि इसमें कहा गया है इस अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान अहमद खान नियाजी की वृद्धावस्था के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार किया है कि बुशरा इमरान खान एक महिला हैं। इन्हीं दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए कम सजा देने में नरमी बरती गई है। डॉन के अनुसार, यह मामला एक महंगे बुल्गारी आभूषण सेट की खरीद से संबंधित है, जिसे मई 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस ने आधिकारिक दौरे के दौरान इमरान को बहुत कम कीमत पर उपहार में दिया था।
इसमें आगे बताया गया है कि यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया, जहां इमरान कैद हैं। इमरान को कुल 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा सुनाई गई। यह भी बताया गया कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसमें यह भी कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 382-बी (कारावास की सजा सुनाते समय हिरासत की अवधि पर विचार किया जाना) का लाभ दोषियों को दिया जाता है।