न्यायिक पैनल के आदेश के खिलाफ सचिन वाजे की याचिका खारिज करने के पक्ष में उच्च न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 02, 2022

मुंबई|  बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे की उस याचिका को खारिज करने के पक्ष में है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति के दो आदेशों को चुनौती दी गई है।

व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या और एंटीलिया बम मामले में गिरफ्तारी के उपरांत जेल में बंद वाजे ने अपनी याचिका में चांदीवाल आयोग द्वारा पारित दो आदेशों की वैधता, मान्यता और औचित्य को चुनौती दी और इसे रद्द करने की मांग की।

पैनल के पहले आदेश ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भारम्बे को जांच के लिए बुलाने का वाजे का अनुरोध ठुकरा दिया, जबकि दूसरे आदेश में, आयोग ने उन्हें देशमुख के खिलाफ अपने पहले के बयान को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने, हालांकि कहा कि वह राहत देने के पक्ष में नहीं है। पीठ ने कहा कि वह याचिका खारिज करेगा।

वाजे के वकील अनिल अंतुरकर ने इसके बाद अदालत से इस मामले को बुधवार के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया, ताकि वह अपने मुवक्किल वाजे से याचिका वापस लेने के बारे में निर्देश ले सकें।

इस पर अदालत ने कहा, ‘‘आप (वाजे) या तो याचिका वापस ले लें या हम इसे कुछ टिप्पणियों के साथ खारिज करेंगे।

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