Maharashtra: नवाब मलिक के खिलाफ मामले में मुंबई पुलिस लगाएगी क्लोजर रिपोर्ट, समीर वानखेड़े से जुड़ा है मामला

By अभिनय आकाश | Jan 21, 2025

मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि जांच करने के बाद, उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर शिकायत में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 'सी'-सारांश रिपोर्ट दाखिल करने का निर्णय लिया है। 'सी'-सारांश रिपोर्ट एक पुलिस रिपोर्ट है जिसे एक जांच अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास दाखिल करता है। यह एक प्रकार की सारांश रिपोर्ट है जिसे आपराधिक मामलों में दायर किया जा सकता है। वानखेड़े ने राकांपा (अजित पवार) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 2022 में उनके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उठाए गए कदमों के बारे में जानने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।  

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वानखेड़े ने अपनी याचिका में पुलिस को उनके आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार जांच एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की थी। 12 दिसंबर, 2024 को, राज्य ने अदालत को सूचित किया कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(पी), 3(1)(क्यू) और 3(1)(आर) को 2022 मामले में जोड़ा गया था और कुछ की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया था। हालांकि, इस महीने, अतिरिक्त लोक अभियोजक एसएस कौशिक ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस ने जांच करने के बाद संबंधित अदालत के समक्ष 'सी' सारांश रिपोर्ट दायर करने का निर्णय लिया है।

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