भ्रष्टाचार के मामले में म्युनिसिपल कमेटी का क्लर्क दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 10, 2022

चंडीगढ़ ।   कैथल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने म्युनिसिपल कमेटी कलायत के एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि अदालत ने दोषी कर्मचारी पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 

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उन्होंने बताया कि दोषी की पहचान म्युनिसिपल कमेटी कलायत में क्लर्क के पद पर तैनात संदीप कुमार के रूप में हुई है, जिसे विजिलेंस टीम ने रेड के दौरान शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने की एवज में 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-7 के तहत दोषी कर्मचारी को तीन साल कैद के साथ 10,000 रुपये जुर्माना और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-13 के तहत 5 साल कारावास सहित 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में ब्यूरो द्वारा आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 में केस दर्ज किया गया था।

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