सेक्सुअल असॉल्ट केस के पीड़ितों के नाम न करें सार्वजनिक, हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

By अभिनय आकाश | Jan 29, 2025

केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में जीवित बचे लोगों के नामों का खुलासा करना अनुचित है, भले ही शिकायतकर्ताओं ने इसके लिए सहमति दी हो। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया जा सकता है, मान लीजिए कि पीड़िता कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है? क्या मैं नाम बता सकता हूँ? यह उचित नहीं है। आप सामान्य बयान दे सकते हैं। 

इसे भी पढ़ें: मदुरै पवित्र पहाड़ी मामलों की सुनवाई 4 फरवरी को होगी, मद्रास HC सुनवाई के लिए हुआ तैयार

अदालत ने ईश्वर को केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक चैंपियन बनने की सलाह दी। यह टिप्पणी ईश्वर की इस दलील के जवाब में की गई थी कि वह मौजूदा महिला आयोग के समान एक पुरुष आयोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ईश्वर हाल ही में विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर दिखाई दिए थे, जिसमें व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर की गिरफ्तारी से संबंधित चर्चा भी शामिल थी।

प्रमुख खबरें

उत्तराखंड में 160 किमी लंबे 51 Ropeway प्रोजेक्ट प्रस्तावित, 9 नवंबर से शुरू होगा काम

पूर्व उपराष्ट्रपति Hamid Ansari के बयान पर CM Yogi Adityanath का पलटवार, सनातन परंपरा के अपमान का लगाया आरोप

K Annamalai ने पेरियार के सुधारों को सराहा, नास्तिकता और ब्राह्मण विरोधी विचारों को नकारा

UDAN Scheme: Purulia में हवाई अड्डा बनाने के लिए Bengal सरकार 28 सितंबर को केंद्र संग करेगी समझौता