नारद मामला: अदालत ने मामला स्थगित करने के सीबीआई के अनुरोध को अस्वीकार किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 24, 2021

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को नारद स्टिंग टेप मामले में सुनवाई की जिसमें बंगाल के दो मंत्री, टीमएसी (तृणमूल कांग्रेस) के एक विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करने के सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया। डिजिटल सुनवाई के दौरान सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के सोलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आग्रह किया कि मामले में सुनवाई स्थगित की जाए क्योंकि एजेंसी ने उच्च न्यायालय के 19 और 21 मई के आदेशों के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। बहरहाल, उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में सुनवाई जारी रखने का निर्णय किया क्योंकि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए एसएलपी अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुआ है। 

 

इसे भी पढ़ें: मुकुल रॉय ने चुनावी शपथपत्र में नारद मामले में आरोपी होने की बात छुपाई: तृणमूल


इसने मामले को निचली अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की और साथ ही आरोपियों की याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाने का आग्रह किया है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के समक्ष असाधारण स्थितियों का हवाला देते हुए मामले को स्थानांतरित करने का आग्रह किया। एजेंसी ने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में धरने पर बैठीं और कार्यालय परिसर के बाहर बड़ी संख्या में उग्र भीड़ के प्रदर्शन के कारण वह चारों आरोपियों को अदालत में सशरीर पेश नहीं कर पाई। चार नेता -- फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, टीमएसी के विधायक मदन मित्रा और महानगर के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को सीबीआई ने 17 मई की सुबह गिरफ्तार किया था। 

 

इसे भी पढ़ें: हाई कोर्ट के नजरबंदी में भेजने के आदेश के बाद घर लौटे मंत्री फरहाद हकीम


सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश पर नारद स्टिंग टेप मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को उस दिन अंतरिम जमानत दे दी लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बाद में इस निर्णय पर रोक लगा दी जिसके बाद नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुब्रत मुखर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मणिशंकर चटर्जी ने कहा कि उच्च न्यायालय में जिन मुद्दों पर सुनवाई होगी उसे सोमवार को पांच न्यायाधीशों की पीठ ने नोट किया। उन्होंने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख बुधवार तय की है।

प्रमुख खबरें

SRH vs LSG: लखनऊ के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने 58 गेंदों में चेज किया 166 रनों का टारगेट, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बेहतरीन पारी

Aurangabad और Osmanabad का नाम बदलने पर अदालत के फैसले का मुख्यमंत्री Shinde ने किया स्वागत

तीन साल में पहली बार घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेंगे Neeraj Chopra, Bhubaneswar में होगा आयोजन

Israel ने Gaza में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक अहम क्रॉसिंग को फिर से खोला