By अभिनय आकाश | May 02, 2025
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के सवाल पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र में कमियों को दूर कर दिया गया है और अब मुद्दा यह है कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए। जज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपने आरोपपत्र में नामित राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य लोगों को संज्ञान के समय सुनवाई का अधिकार है।