By अभिनय आकाश | Dec 16, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। इसके अलावा, दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया कि कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई अन्य लोगों को इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।
यह एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66 (2) के तहत दी गई सूचना पर आधारित है। ईडी पहले से ही नेशनल हेराल्ड मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रही है। यह कार्यवाही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर न्यायालय के संज्ञान आदेश पर आधारित है।