National Herald Case: सोनिया-राहुल समेत कई लोगों को राहत, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार

By अभिनय आकाश | Dec 16, 2025

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में अपनी जांच जारी रख सकती है। इसके अलावा, दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया कि कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई अन्य लोगों को इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

इसे भी पढ़ें: प्रियंका गांधी से क्यों मिलने पहुंच गए प्रशांत किशोर? दिल्ली में 2 घंटे तक गुपचुप मुलाकात के क्या है मायने?

यह एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66 (2) के तहत दी गई सूचना पर आधारित है। ईडी पहले से ही नेशनल हेराल्ड मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रही है। यह कार्यवाही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर न्यायालय के संज्ञान आदेश पर आधारित है।

प्रमुख खबरें

Iran के टॉप डिप्लोमैट्स पर हमले का था Plan? New York Times की रिपोर्ट पर भड़का नेतन्याहू का ऑफिस

Shoja की भीड़ से दूर Tandi Village में बिताएं सुकून के पल, ये रहा पूरा Travel Plan

क्या नितिन गडकरी की ई20 नीति की वजह से खराब हो रही हैं गाड़ियां?

IMD की चेतावनी: Odisha के कई जिलों में Red Alert, भारी बारिश और बाढ़ का खतरा!