By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 15, 2018
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी उद्योगपति तथा कांग्रेस नेता नवीन जिंदल एवं 14 अन्य को सोमवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने एक लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर उन्हें जमानत दी।
इसी मामले के अन्य आरोपी के. रामकृष्ण प्रसाद, राजीव जैन और ज्ञान स्वरूप गर्ग हैं। झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में धन शोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।