नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, नहीं मिली वोटिंग की अनुमति

By अभिनय आकाश | Jun 20, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायकों नवाब मलिक और अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल से अस्थायी रिहाई की मांग की थी, ताकि वे महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान कर सकें। न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) की व्याख्या से संबंधित मुद्दे की जांच करने के लिए सहमत हो गई, जो जेल में बंद व्यक्तियों को मतदान करने से रोकती है।

इसे भी पढ़ें: 43 वर्षीय व्यक्ति ने महाराष्ट्र कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास की, लेकिन बेटा हो गया फेल

महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान सोमवार शाम 4 बजे समाप्त हो गया। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में ग्यारह उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा के पांच उम्मीदवार हैं- प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खपरे और प्रसाद लाड। कांग्रेस उम्मीदवार भाई जगताप और चंद्रकांत हंडोरे हैं। राकांपा उम्मीदवार रामराजे निंबालकर और एकनाथ खडसे हैं। शिवसेना के उम्मीदवार अमश्य पड़वी और सचिन अहीर हैं। महाराष्ट्र में 288 विधायकों में से 285 ने मतदान किया, क्योंकि मलिक और देशमुख को भाग लेने की अनुमति नहीं थी और शिवसेना के एक विधायक रमेश लताके का पिछले महीने निधन हो गया था। अपने दोनों उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने के लिए राकांपा के पास सिर्फ एक वोट की कमी है। 

प्रमुख खबरें

Rash Behari Bose Birth Anniversary: वो Freedom Fighter जिसने जापान से हिला दी थी अंग्रेजों की सल्तनत की नींव

Bakrid से पहले CM Yogi के UP में सख्त निर्देश: खुले में न नमाज़, न कुर्बानी

IPL 2026 Playoff Schedule: RCB, GT, SRH, RR तैयार, खिताब की जंग शुरू

देश व समाज हित में डीजल व पेट्रोल की बचत के साथ-साथ स्थाई सादगी समय की मांग!