बांध परियोजना के प्रभावितों के मुआवजे पर एनबीए की अवमानना याचिका: शीर्ष अधिकारी को अदालती नोटिस

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 12, 2025

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने ओंकारेश्वर बांध परियोजना से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर शुक्रवार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के उपाध्यक्ष और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजोरा को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति डी डी बंसल की एकल पीठ ने राजोरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने 10 जुलाई, 2023 को एनबीए की याचिका का निपटारा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं भोपाल स्थित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के अनुरोध पर यथाशीघ्र विचार करें।

एनबीए की अवमानना ​​याचिका में दावा किया गया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर बांध से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के लिए सात जून, 2023 को एक विशेष पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी।

उसने कहा कि इसमें उन किसानों और उनके बच्चों को 2.5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का प्रावधान था जिनके पास जमीन नहीं है। एनबीए की याचिका के अनुसार, अदालती आदेशों के बावजूद परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Meghalaya Illegal Mining: NGT के बैन के बावजूद जानलेवा खनन, ब्लास्ट में Assam के 16 मजदूरों की मौत

Delhi Pollution पिछली सरकारों की देन, CM Rekha Gupta बोलीं- अब बनेगी Long-Term Strategy

Bharat Taxi की शुरुआत, ग्राहकों को मिलेगी बेहद सस्ती सवारी, Ola और Uber की मुश्किलें बढ़ना तय है!

CM Yogi का ड्रीम प्रोजेक्ट UP Film City अब हकीकत, Mom-2 से होगी शूटिंग की शुरुआत