By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 13, 2026
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने खनन कंपनी वेदांता समूह की कर्जग्रस्त जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज की बोली के चयन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी। दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण ने उस पीठ की संरचना में बदलाव के कारण सुनवाई स्थगित की जो वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर दो अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।
एनसीएलएटी ने 24 मार्च को जेएएल के अधिग्रहण के लिए अदाणी समूह की बोली को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश पर किसी भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उसने कहा था कि यह योजना अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह द्वारा दायर अपीलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
एनसीएलएटी के इस अंतरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने हालांकि निर्देश दिया था कि जेएएल की निगरानी समिति को कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से पहले न्यायाधिकरण की अनुमति लेनी होगी।