NCLT ने IL&FS, समूह कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगायी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 15, 2018

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को आईएलएंडएफएस तथा समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ सभी प्रकार की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अत्यावश्यक याचिका पर सुनवाई के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने मंत्रालय की आईएलएंडएफएस तथा उसकी अनुषंगी इकाइयों द्वारा लिये गये कर्ज पर 90 दिन की रोक के आग्रह वाली अर्जी खारिज किये जाने के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गयी थी। न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय एनसीएलएटी पीठ ने आईएलएंडएफएस को कर्ज दे रखे पांच वित्तीय संस्थानों से 90 दिन की रोक के लिये सरकार की याचिका पर जवाब देने को कहा।

एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘अगले आदेश तक आईएलएंडएफएस तथा उसकी 348 अनुषंगी इकाइयों के खिलाफ किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगायी जाती है।’’ अपीलीय न्यायाधिकरण मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को करेगा। सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से आईएलएंडएफएस को कर्ज दे रखे अन्य कर्जदाताओं को ऋण नहीं लौटाने को लेकर मुकदमा करने से मना करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। आईएलएंडएफएस के वकील ने अपनी दलील में कहा कि अगर रोक की मंजूरी नहीं जाती है, कंपनी को पूरे देश में 70 से 80 कानूनी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। रोक से नये निदेशक मंडल को कर्ज में डूबी कंपनी के लिये तेजी से समाधान योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

 

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