Delhi Pollution मामले में NGT सख्त, Police Commissioner से बंद फैक्ट्रियों के Inspection पर मांगा जवाब

By अभिनय आकाश | Aug 06, 2026

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे एक हलफनामा (affidavit) दाखिल करें। इसमें उन जगहों के निरीक्षण के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक नियमों को स्पष्ट करने को कहा गया है, जो बाहर से तो बंद मिलती हैं, लेकिन जिनके अंदर गैर-कानूनी और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां चलने का शक होता है। NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज़ अहमद की बेंच ने यह निर्देश वरुण गुलाटी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया। उन्होंने जाफराबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) द्वारा जमा किए गए हलफनामे पर गौर करने के बाद यह आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर, 2026 को होगी। ट्रिब्यूनल ने पाया कि SHO के हलफनामे में कहा गया था कि कई मामलों में, सक्षम अधिकारी से खास इजाज़त या स्पष्ट निर्देश न होने के कारण ताले तोड़कर निरीक्षण नहीं किया जा सका।

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आदेश में कहा गया है कि SHO ने ट्रिब्यूनल के पहले के निर्देश का पालन करते हुए हलफ़नामा दाखिल किया। हलफ़नामे के अनुसार, 31 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), BSES और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक संयुक्त जाँच टीम ने अरविंद नगर और घोंडा में तीन जगहों का दौरा किया। हालाँकि, सभी जगहें बंद पाई गईं, जिससे कोई जाँच नहीं हो सकी।

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