By अभिनय आकाश | Apr 20, 2026
नासिक टीसीएस मामले में अदालत ने आरोपी निदा खान को 27 अप्रैल तक अंतरिम सुरक्षा देने की अर्जी खारिज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, उनकी कानूनी टीम ने अदालत से गुजारिश की थी कि जब तक उनकी अग्रिम जमानत याचिका लंबित है, तब तक उन्हें अस्थायी राहत दी जाए। लेकिन अदालत ने इस चरण पर कोई भी अंतरिम आदेश जारी न करने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने एक लिखित जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए एक अर्जी पेश की। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया।
नासिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए—विशेष रूप से SC-ST एक्ट के तहत—निदा खान को अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) शायद न मिले, बशर्ते अदालत लागू की गई धाराओं पर सख्ती से अमल करे। पुलिस अधिकारियों ने अपनी जाँच पर भरोसा जताया और दावा किया कि खान ने कथित धर्मांतरण गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि हालाँकि इस मामले से और भी पीड़ित जुड़े हुए हैं, लेकिन डर और सामाजिक दबाव के कारण उनमें से कई लोग सामने नहीं आए हैं।