By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 11, 2021
गोरखपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तथा उसकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। 11 अप्रैल रविवार से 18 अप्रैल तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान इस कर्फ्यू से आवश्यक सेवाओं को छूट की श्रेणी में रखा गया है।
शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए कोविड 19 से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान या हाल, कमरे या खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 फीसद या एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम अधिकतम रात 10 बजे तक समाप्त करने का प्रयास करना होगा।
इन्हें भी मिलेगी छूट:- डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण।
कोरोना रोकने के लिए गठित होगी निगरानी समिति
कोविड गाइडलाइन का करना होगा अनुपालन