By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 29, 2019
ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। ब्रिटेन की अदालत ने कहा, यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीरव मोदी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ब्रिटिश जज ने कहा, नीरव मोदी ने वानूआतू की नागरिकता लेने का प्रयास किया जो यह दर्शाता है कि वह किसी महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता था। अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
इससे पहले शुक्रवार को उस समय एक विवाद पैदा हो गया जब मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेनीरव मोदी से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्य जांच अधिकारी को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया। हालांकि यहां एजेंसी मुख्यालय ने कुछ ही मिनटों में उस फैसले को पलट दिया। संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार को ईडी के मुंबई जोन यूनिट-1 के प्रभार से हटाने का आदेश पश्चिमी जोन के शीर्ष अधिकारी विशेषनिदेशक विनीत अग्रवाल ने शुक्रवार को जारी किया। कुमार अभी प्रत्यर्पण मामले में नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई के सिलसिले में लंदन में हैं।