By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 07, 2021
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 के प्रसार से निपटने के उपायों की निगरानी जारी रखने की अब कोई वजह नहीं है क्योंकि केन्द्र और दिल्ली सरकार इस मोर्चे पर पहले ही बहुत सावधानी बरत रही है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने वकील त्रिवेणी पोतकर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार ने पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं और वर्तमान में जनता को मुफ्त टीके भी उपलब्ध करा रही हैं।