Money Laundering Case: अल फलाह चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को राहत नहीं, Delhi Court ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

By अभिनय आकाश | Jan 31, 2026

दिल्ली की साकेत अदालत ने शनिवार को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की सुनवाई का समय बढ़ा दिया और आरोपपत्र पर विचार के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 जनवरी को सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने सिद्दीकी के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। वकील ने आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों की जांच के लिए समय मांगा था।

इसे भी पढ़ें: US फ्रॉड केस में Gautam Adani का बड़ा कदम, SEC का नोटिस स्वीकारा, अब 90 दिनों में देंगे जवाब

इससे पहले, ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह ट्रस्ट विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है। ईडी की यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच की उन एफआईआर के बाद हुई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय और उसके संस्थानों ने एनएएसी की मान्यता के समाप्त हो चुके ग्रेडों का झूठा विज्ञापन किया था।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि नियामक मान्यता के दावे छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने के लिए गढ़े गए थे, जिससे प्रवेश के लिए प्रेरित किया गया और गलत बयानी के माध्यम से फीस वसूली गई। अदालत ने दर्ज किया कि एजेंसी के वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित अवधि के दौरान एकत्र की गई धनराशि कथित गलत बयानी से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिससे यह पीएमएलए के तहत अपराध की आय के दायरे में आती है।

प्रमुख खबरें

Assam में नई सरकार बनाने की कवायद तेज, CM Himanta ने सौंपा इस्तीफा, 11 May के बाद होगा New Cabinet का गठन

Punjab धमाकों पर CM Bhagwant Mann का BJP पर सीधा हमला, बोले- ये Election 2027 की तैयारी है

BJP के सांसद घुसपैठिए, Haryana में वोट चोर सरकार, Rahul Gandhi का विस्फोटक दावा

चुनावी हार के बाद Mamata Banerjee को झटका, भतीजे Abhishek समेत Z+ Security का घेरा हुआ कम