पटाखों की बिक्री, भंडारण के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं होगा: दिल्ली पुलिस

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 14, 2021

नयी दिल्ली|  दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि वह इस त्योहारी मौसम में पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं करेगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 28 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी, 2022 तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का ये आदेश सामने आया है।

यह आदेश शहर में कोविड-19 के मामलों और गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर में वृद्धि की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जोकि दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी कट-ऑफ सूची में 13 हजार से ज्यादा छात्रों ने जगह बनाई

पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग यूनिट) गुरइकबाल सिंह सिंधु ने कहा, डीपीसीसी के आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस त्योहारी सीजन में पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, पटाखों के स्थायी लाइसेंस पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं और लाइसेंस धारकों को सलाह दी गई है कि वे एक जनवरी, 2022 तक किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री नहीं करें।

इसे भी पढ़ें: संकट के बावजूद दिल्ली में बिजली की कोई कटौती नहीं: सत्येंद्र जैन

प्रमुख खबरें

South India के 5 प्रमुख Temples जहां पूजा से मिलती है धन, समृद्धि और सफलता

छोटी दीपावली: अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व

अगर अजीत पवार जिंदा होते तो फरवरी में ही हो गया होता NCP का विलय, Sunil Tatkare का बड़ा खुलासा, प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार की मुलाकात से सियासत गरमाई

CAA आवेदकों को 31 दिसंबर तक नागरिकता देगी Bengal सरकार, Suvendu Adhikari का वादा