नहीं मिल रही केजरीवाल से मिलने की अनुमति, AAP सांसद संजय सिंह खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, लगाया बड़ा आरोप

By अंकित सिंह | Sep 04, 2024

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उन्हें तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 9 सितंबर, 2024 को तय की।

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संजय सिंह की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने प्रस्तुत किया कि संबंधित अधीक्षक ने मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से संजय सिंह द्वारा दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 588 का हवाला देकर और यह कहते हुए मांगी गई लगातार दो अनुमतियों से इनकार कर दिया कि वह एक 'पूर्व कैदी' हैं। इनकार के लिए लिखित में कोई कारण नहीं दिया गया और नियम 616 कारणों को दर्ज करना अनिवार्य बनाता है। 'पूर्व कैदी' शब्द को दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 या दिल्ली कारागार नियम, 2018 में परिभाषित नहीं किया गया है। 

याचिकाकर्ता राज्यसभा में मौजूदा सांसद हैं। वह समुदाय के एक प्रतिष्ठित सदस्य, कट्टर राष्ट्रवादी और आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं। सिंह ने याचिका के माध्यम से कहा कि याचिकाकर्ता के साक्षात्कार के अधिकार से बार-बार इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि मौलिक 'जीवन का अधिकार' अपने दायरे में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का अधिकार भी लेता है। /मित्र जो जेल में हिरासत में हैं। दिल्ली जेल नियम 2018 को दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 की धारा 71 के तहत प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से तैयार किया गया है। अध्याय IX के तहत दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 साक्षात्कार और पत्रों से संबंधित है।

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आप नेता ने आज कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे एक गहरी साजिश है। उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का सांसद हूं, जेल का दौरा भी कर सकता हूं। इसके साथ ही केजरीवाल जी ने मिलने वाले लोगों की लिस्ट में मेरा नाम दिया है लेकिन पिछले 5 महीने से मुझे केजरीवाल जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि देश की जनता सरकार चुन रही है। बाबा साहब ने अपराधियों को सजा देने के लिए कानून लिखा, अदालतें बनीं लेकिन देश में बुलडोजर तंत्र चल रहा है। बुलडोजर तंत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही सख्त टिप्पणी की है। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। 

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