दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर नोटिफिकेशन जारी, सरकार ने बिक्री को लेकर इस तारीख तक लगाया प्रतिबंध

By अंकित सिंह | Oct 14, 2024

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्र में 01.01.2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ना भी शामिल है। इससे पहले राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की प्रासंगिक धाराओं के तहत लगाया गया प्रतिबंध, हरित पटाखों सहित सभी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर लागू होगा।

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प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में लैंडफिल साइट को साफ करने में धीमी प्रगति और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की। मिश्रा ने दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्माण स्थलों पर धूल पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन का आह्वान किया।

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