अब विदेशी भक्त भी खुलकर दे सकेंगे दान, बांके बिहारी मंदिर को मिला FCRA लाइसेंस

By अभिनय आकाश | Jan 25, 2025

वृन्दावन में बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस दिया गया है ताकि वह विदेशों से धन प्राप्त कर सके। मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में एक अदालत द्वारा किया जाता है, जिसने एक प्रबंधन समिति का गठन किया है। सूत्रों ने बताया कि वृन्दावन में बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। वर्तमान प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। मंदिर का प्रबंधन पुजारियों के एक परिवार द्वारा किया जाता था और पहले यह निजी प्रबंधन के अधीन था। गृह मंत्रालय ने उचित आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद इसकी प्रक्रिया के बाद एफसीआरए के तहत विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है। सूत्रों ने कहा कि आवेदन के अनुसार, मंदिर को अपने खजाने में बहुत सारी विदेशी मुद्राएं मिलीं और इसका इरादा विदेशों से दान स्वीकार करने का भी था। कानून के मुताबिक, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ को एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना होगा।

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