‘हेयर ट्रांसप्लांट’ और ‘पर्मानेंट हेयर रिमूवल’ अब सिर्फ पंजीकृत डॉक्टर ही कर सकेंगे

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 28, 2022

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) का कहना है कि ‘हेयर ट्रांसप्लांट’ और ‘पर्मानेंट हेयर रिमूवल’ जैसी एस्थेटिक सर्जरी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा ही की जानी चाहिए। एनएमसी ने दिशानिर्देश जारी करके कहा है कि किसी कार्यशाला या यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर ऐसी सर्जरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

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बीस सितंबर को जारी दिशानिर्देश और परामर्श के अनुसार, सहायक और टेक्निशियन जैसे नर्स, ओटी टेक्निशियन और फार्मासिस्ट मेडिकल बैकग्राउंड से होने चाहिए और उन्हें पंजीकृत मेडिकल डॉक्टरों की देखरेख में यह काम करना चाहिए।

ऐसे केन्द्र जहां हेयर ट्रांसप्लांट सहित अन्य एस्थेटिक सर्जरी की जाती है, वे स्थानीय या राज्य प्राधिकरण के साथ देखभाल केन्द्र या अस्पताल के रूप में पंजीकृत होने चाहिए, जहां सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए भी पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए।

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