By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 28, 2026
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 2022 में 63 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को बुधवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक मनरंजन पटनायक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
पुलिस ने बताया कि दो सितंबर, 2022 को पीड़िता एक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मोराडा पुलिस थाना क्षेत्र स्थित अपने घर लौट रही थी, तभी आरोपी उसे पास की झाड़ियों में घसीटकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने बताया कि घटना के बाद महिला ने मोराडा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई।