Women Wrestlers Sexual Harassment Case: बृजभूषण सिंह पर Delhi Court का फैसला सुरक्षित, 3 अगस्त को होगा सजा या रिहाई का ऐलान

By एकता | Jul 02, 2026

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के केस पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने बताया कि इस मामले में दोषी ठहराने या बरी करने का अंतिम आदेश 3 अगस्त 2026 को सुनाया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: Mumbai Manhole Death: मेयर का BMC पर फूटा गुस्सा, BMC कमिश्नर ने 4 अफसर सस्पेंड किए

इन धाराओं में दर्ज है केस

दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें धारा 354, धारा 354A, धारा 354D और धारा 506(1) शामिल है।

इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 10 मई 2024 को पांच महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने माना था कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

इसे भी पढ़ें: India Japan Forum: PM Modi का बड़ा लक्ष्य, 10 ट्रिलियन Yen के निवेश से दोगुनी होंगी कंपनियां

सह-आरोपी पर भी तय हुए थे आरोप

अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी और कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी एक पीड़िता को डराने-धमकाने के आरोप में आपराधिक धमकी (धारा 506) का केस तय किया था। आपको बता दें कि एक नाबालिग पहलवान ने भी बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कैंसलेशन रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज उस मामले को बंद कर दिया गया था।

प्रमुख खबरें

CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ KSTP प्रोजेक्ट में विजिलेंस जांच के आदेश

Mustard Oil और सोयाबीन की कीमतों में उछाल, मूंगफली व पाम तेल के भाव लुढ़के

MPSC Paper Leak मामले पर Harshvardhan Sapkal ने पुणे में प्रदर्शनकारी छात्रों का किया समर्थन

जंतर-मंतर पर महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोपों पर Rahul Gandhi ने Amit Shah से मांगा जवाब