मुंबई। शहर की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित मामलों में भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ खुली अवधि का गैर जमानती वारंट जारी किया। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामलों के विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने मोदी और 12 दूसरे भगौड़े आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। 12 अन्य आरोपियों में नीरव मोदी के परिवार के लोग शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपियों के खिलाफ खुली अवधि का गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को लेकर अदालत का रूख किया था और कहा था कि पिछला वारंट समय पर कार्यान्वित नहीं किया जा सका और उसकी अवधि समाप्त हो गयी। अदालत ने ईडी द्वारा दायर किए गए आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए पिछला वारंट 12 जून को जारी किया था।