मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को एक सितंबर से खरीद पर नकदी रसीद देने का आदेश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 20, 2021

भोपाल। मध्यप्रदेश में देशी एवं विदेशी शराब की कम से कम 3,300 दुकानें को एक सितंबर से ग्राहकों को शराब की खरीदारी पर कैश मेमो (नकदी रसीद) देना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आबकारी आयुक्त, कैम्प भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से एक सितम्बर,2021 से विक्रय की जाने वाली मदिरा का क्रेता को भुगतान राशि का कैश मेमो दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जारी निर्देशानुसार कैश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराई जायेगी।

इसे भी पढ़ें: केंद्र कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए तैयार : अनुराग ठाकुर

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारे लिए सबूत के अभाव में अधिकतम बिक्री मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले दुकान मालिकों को दंडित करना मुश्किल था। प्रदेश में कम से कम 1,300 आईएमएफएल (भारत में बनी विदेशी शराब) और 2,000देशी शराब की दुकानें हैं।’’ उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को शराब बिक्री से सालाना नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है। भोपाल में एक ग्राहक ने आबकारी विभाग के इस फैसले पर कहा कि इससे शराब की कीमतों में एकरूपता आएगी और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

प्रमुख खबरें

Ayodhya में NSG रीजनल हब के लिए 26 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देगी UP सरकार

MP दौरे पर आएंगे BJP अध्यक्ष Nitin Nabin और Rahul Gandhi, इंदौर में होंगे कार्यक्रम

Nepal Flood: आठ जिलों से और शव मिलने के बाद मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 1,399

दिल्ली कोर्ट से Swatantra Bhardwaj को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत, पुलिस को दिए जांच के निर्देश