हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, कर्नाटक HC का फैसला सही नहीं, हिंदू महिला मंगलसूत्र पहन सकती तो मुस्लिम लड़की हिजाब क्यों नहीं

By अभिनय आकाश | Oct 13, 2022

कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एक विभाजित फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला "कानून और सामग्री के मामले में खराब था और इसमें कुरान की टिप्पणियों और अनुवादों का "दुरुपयोग" किया गया। हिजाब प्रतिबंध को मुद्दा बनाने के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा कि कर्नाटक की लड़कियां हिजाब पहन रही हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कुरान में ऐसा करने के लिए कहा है।

इसे भी पढ़ें: हिजाब बैन पर आया असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले- BJP ने बिना जरूरत के इसे मुद्दा बनाया

उन्होंने आगे कहा कि लड़कियों के पक्ष में सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद है। मैं कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली लड़कियों के पक्ष में एक सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद कर रही थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना आखिरकार पसंद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक का फैसला हिजाब के पक्ष में था।" इस बीच, हिंदू सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक विभाजित फैसले के मद्देनजर, कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिम समय में लागू रहेगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो जजों की बेंच ने आज फैसला सुनाया। 

प्रमुख खबरें

Allahabad High Court ने हमीरपुर में स्कूल सड़क के लिए Forest NOC देने का आदेश दिया

Raipur Police के खिलाफ ईसाई संगठन का मोर्चा, दुर्व्यवहार के आरोप में कार्रवाई की मांग

JPNIC Lucknow के संचालन और रखरखाव को UP Cabinet की मंजूरी, 30 साल की लीज पर दिया

Kurukshetra Murder: महिला ने तीन चाकुओं से की पति की हत्या, जांच जारी