By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 14, 2026
पाकिस्तान की संघीय संवैधानिक अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को उन्हें नोटिस जारी किया। पूर्व सांसद और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी से अलग हुए नेता शेर अफजल मरवत ने यह याचिका दायर की थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को पद पर बहाल करने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश अमीनउद्दीन खान की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गंडापुर ने अपने इस्तीफे में कहा था कि वह खान के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। मरवत ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया है कि कोई अयोग्य व्यक्ति किसी प्रतिनिधि के जरिए राज्य का कामकाज नहीं चला सकता। मरवत ने कहा कि चूंकि जब खान ने कथित तौर पर गंडापुर को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था, उस समय वह अयोग्य घोषित किए जा चुके थे इसलिए किसी प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य के अधिकारों का इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है।