By अभिनय आकाश | Aug 04, 2023
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ इमरान खान की याचिका खारिज कर दी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पर राज्य भंडार से अपने पास रखे उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप है, क्योंकि उन्होंने मामला वापस ले लिया था। तोशाखाना मामले में याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाला आवेदन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में चल रहा है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि ट्रायल और आईएचसी कानून के मुताबिक फैसले लेंगे।
इस बीच, आईएचसी ने गुरुवार को तोशाखाना मुकदमे के खिलाफ खान द्वारा दायर याचिकाओं के एक सेट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को उक्त फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है. आईएचसी मामले में गवाहों को पेश करने के उनके अधिकार से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ खान की अपील पर सुरक्षित फैसला भी जारी करेगा। न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी के नेतृत्व में और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली और न्यायमूर्ति मजहर अली अकबर नकवी की तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ शुक्रवार को खान की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। हालाँकि, आज पीठ का पुनर्गठन किया गया और न्यायमूर्ति नकवी की जगह न्यायमूर्ति हसन अज़हर रिज़वी को नियुक्त किया गया।