संसद के एक और सत्र की हलचल! संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले- 'सत्रावसान नहीं हुआ, सरकार जब चाहे बुला सकती है बैठक'

By रेनू तिवारी | Aug 27, 2026

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की एक और बैठक बुलाए जाने की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉनसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान (prorogued) नहीं हुआ है, केवल अनिश्चित काल के लिए स्थगन (adjourned sine die) हुआ है। ऐसे में तकनीकी और संवैधानिक परंपराओं के तहत सरकार राष्ट्रपति से अनुरोध कर सदन की बैठक दोबारा बुला सकती है। 'इंडिया टुडे' को दिए एक साक्षात्कार में विशेष सत्र या अतिरिक्त बैठक से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि संसद का सत्र बुलाना पूरी तरह से सरकार का अधिकार क्षेत्र है।

हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब यह है कि कोई विशेष सत्र हो सकता है, तो उन्होंने कहा, "नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा।" जब चौधरी ने कहा कि उनकी बातों का मतलब यह निकाला जा सकता है कि एक और बैठक की संभावना खुली है, तो रिजिजू ने जवाब दिया, "आप इसे दोनों तरह से समझ सकती हैं।" उन्होंने बिना विस्तार से बताए कहा, "संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर, मैं हमेशा लोगों की जांच-परख और निगरानी के लिए तैयार रहता हूं, और फिर जब समय आएगा..." खास तौर पर यह पूछे जाने पर कि क्या संसद का कोई और सत्र हो सकता है, रिजिजू ने कहा, "हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं।"

अरुणाचल के सांसद ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए संसदीय इतिहास का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1952 के बाद से ऐसे "कई मौके" आए हैं जब संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (adjourned sine die) तो किया गया, लेकिन सत्रावसान नहीं किया गया, और उसके बाद सत्र को फिर से बुलाया गया। उन्होंने कहा, "इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको सूची दे दूंगा।"

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रिजिजू की ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं जब मॉनसून सत्र को सत्रावसान किए बिना अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद सरकार के अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों सदनों को 13 अगस्त को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कई दिन बाद भी सत्र को औपचारिक रूप से बंद नहीं किया गया था।

इस वजह से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार मौजूदा सत्र का इस्तेमाल परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक (Women’s Reservation Amendment Bill) को वापस लाने के लिए कर सकती है। 131वें संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण बिल के साथ पेश किया गया परिसीमन बिल, अप्रैल में हुए तीन दिन के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पास होने के लिए ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका।

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हालांकि, रिजिजू ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि सरकार किसी और बैठक या विशेष सत्र की योजना बना रही है; उन्होंने कहा कि संसद बुलाने का फ़ैसला सरकार का होता है।

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