Pawan Khera की बढ़ीं मुश्किलें, Himanta Sarma केस में Supreme Court से राहत नहीं, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

By अंकित सिंह | Apr 15, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उसने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दायर एक मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए दी गई अग्रिम छूट पर रोक लगा दी है। असम में दर्ज एफआईआर, खेड़ा के इस दावे पर आधारित है कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

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10 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने पवन खेड़ा को कुछ शर्तों के साथ एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी, जिससे उन्हें आगे की राहत के लिए उचित न्यायालय में जाने का समय मिल गया। खेड़ा ने 7 अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हैदराबाद का अपना आवासीय पता दर्ज कराया और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की।

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कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी, रिनिकी भुयान सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा मुख्यमंत्री के 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए दिए गए चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया था। सरमा परिवार ने इन दावों को झूठा और मनगढ़ंत बताया। इन आरोपों के बाद, खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिनमें चुनाव के संबंध में झूठे बयान देने के लिए धारा 175, आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित धारा 35 और धोखाधड़ी के लिए धारा 318 शामिल हैं।

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