दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का बकाया वेतन दो हफ्ते में दें, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

By अभिनय आकाश | Apr 01, 2023

हाई कोर्ट ने शहर की सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बोर्ड के कर्मचारियों के छह महीने से अधिक के बकाया वेतन को दो सप्ताह के भीतर चुकाया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड कर्मचारी संघ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुपालन न करने की स्थिति में 18 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख पर प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

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एसोसिएशन ने इस साल की शुरुआत में अदालत का रुख किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें पिछले साल अक्टूबर से वेतन नहीं मिला है और इस तरह वे अथाह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 27 मार्च के एक आदेश में कहा कि  वादी संख्या एक के सदस्य कर्मचारियों के साथ वादी संख्या दो के सभी बकाये का आज से दो सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाए। ऐसा नहीं होने पर अदालत अगली सुनवाई में प्रतिकूल आदेश पारित करने को विवश होगी।

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