Allahabad High Court का बड़ा फैसला: पत्नी को Maintenance देना पति की जिम्मेदारी, मायके की मदद बहाना नहीं

By अभिनय आकाश | Jun 30, 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी परेशान पत्नी को उसके माता-पिता से मदद मिल रही है, तो भी उसका पति गुज़ारा-भत्ता (मेंटेनेंस) देने की अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने पत्नी और उसके दो नाबालिग बच्चों की ओर से बुलंदशहर की फ़ैमिली कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर क्रिमिनल रिविज़न याचिका को मंज़ूरी दे दी। फ़ैमिली कोर्ट ने दिसंबर 2023 में दिए अपने आदेश में पत्नी के गुज़ारा-भत्ते के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, जबकि हर बच्चे के लिए 3,000 रुपये प्रति माह गुज़ारा-भत्ता तय किया था। पत्नी और उसके दो नाबालिग बच्चों की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को मंज़ूरी देते हुए, जस्टिस गरिमा प्रसाद ने कहा कि पत्नी को CrPC की धारा 125 के तहत पति से गुज़ारा-भत्ता (मेंटेनेंस) देने से सिर्फ़ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मुश्किल समय में उसके माता-पिता उसे आर्थिक मदद देते हैं।

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उन्होंने आरोप लगाया कि जनवरी 2020 में उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बच्चों के साथ ससुराल से निकाल दिया गया। तब से वह अपने माता-पिता के घर रह रही हैं; उनकी कमाई का कोई स्वतंत्र ज़रिया नहीं है और वह अपने माता-पिता पर निर्भर हैं। उनकी अर्ज़ी के जवाब में पति ने कहा कि पत्नी बिना किसी ठोस वजह के ससुराल छोड़कर चली गई थी और आरोप लगाया कि उसके कुछ लोगों के साथ नाजायज़ संबंध थे। उन्होंने यह भी बताया कि सेना में अपनी नौकरी के दौरान, नवंबर 2020 में रिटायरमेंट तक उनकी सैलरी से हर महीने 11,303 रुपये काटकर उनकी पत्नी और बच्चों को दिए जाते थे। उन्होंने दावा किया कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने लगभग 21,025 रुपये पेंशन मिलती है और कमाई का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, फ़ैमिली कोर्ट ने पत्नी के मामले पर यकीन नहीं किया क्योंकि वह दहेज की मांग, मारपीट या दूसरी शादी की ठोस घटनाओं को साबित नहीं कर पाईं।

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