जल्द ही आधार कार्ड के जरिये भी कर सकेंगे भुगतान

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 10, 2016

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में इस सप्ताह भी नोटबंदी के बाद से उपजी परिस्थितियों संबंधी ही अनेक प्रश्न आये। उनमें से कुछ समान प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। कर संबंधी सामान्य प्रश्नों के उत्तर अगले अंकों में देने का प्रयास रहेगा। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं।

 

प्रश्न-1. मैं एक छोटा दुकानदार हूँ मुझे स्वाइप मशीन लगवानी है इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?

 

उत्तर- इसके लिए आपको अपनी बैंक में अप्रोच करना होगा और application फाइल करके स्वाइप मशीन ली जा सकती है।

 

प्रश्न-2. क्या पीपीएफ अकाउंट में पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं?

 

उत्तर- आप पीपीएफ अकाउंट में पुराने नोट जमा नहीं करा सकते हैं।

 

प्रश्न-3. मैंने हाल ही में अपना पुराना वाहन बेच दिया। पुराने नोट लेने पर सामने वाले ने ज्यादा पैसे दे दिये अब मैं क्या कह कर इसे बैंक में जमा कराऊँ?

 

उत्तर- इसे आप सेल वैल्यू कह कर जमा करा सकते हैं।

 

प्रश्न-4. सरकार आधार कार्ड से भुगतान की सुविधा देने जा रही है इस प्रक्रिया से भुगतान किस प्रकार किया जाएगा?

 

उत्तर- आप अपना आधार नंबर देंगे और उसके बाद मशीन पर fingerprint के माध्यम से आपकी सारी जानकारी वैरीफाई हो जायेगी और आप भुगतान कर सकेंगे।

 

प्रश्न-5. क्या टोल प्लाजाओं पर पुराने 500 के नोट स्वीकार करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी है?

 

उत्तर- पहले टोल प्लाजाओं में सरकार ने टोल माफ कर रखा था बाद में 2 दिसम्बर से टोल लिया जाना शुरू हुआ। टोल प्लाजाओं पर 14 दिसम्बर तक 500 के नोट स्वीकार किये जायेंगे।

 

प्रश्न-6. मैंने समाचार में देखा कि सरकार 20 और 50 रुपए के नये नोट ला रही है तो क्या इस मूल्य के वर्तमान में चल रहे नोट बंद हो जाएंगे?

 

उत्तर- सरकार 20 और 50 रुपए के नये नोट ला रही है लेकिन वर्तमान में चल रहे नोट बंद नहीं होंगे।

 

प्रश्न-7. प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि जनधन खातों में जमा दूसरों का पैसा वापिस नहीं करें क्या सरकार वाकई इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रही है?

 

उत्तर- इस बारे में तो व्यक्ति को अपने विवेक से काम लेना है। सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने नहीं जा रही है।

 

प्रश्न-8. सरकार ने बैंक खाते से सप्ताह में 24 हजार रुपए निकालने की सीमा तय की है लेकिन पांच हजार रुपए भी नहीं निकल पा रहे हैं हमें कहां शिकायत करनी चाहिए?

 

उत्तर- इसकी शिकायत आप भारतीय रिजर्व बैंक में कर सकते हैं।

 

प्रश्न-9. हमने शादी का कार्ड दिखाकर 2.50 लाख रुपए अपने खाते से निकालने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे। बैंक की ओर से मांगे गये एडवांस पेमेंट की रसीद और हॉल बुक कराने की रसीद हमने दे दी लेकिन जिन और लोगों को पेमेंट करनी है वह यह लिख कर देने को तैयार नहीं हैं कि उनका बैंक खाता नहीं है और उन्हें पैसे कैश ही चाहिए, इस स्थिति में बैंक को कैसे समझाएं?

 

उत्तर- आपको इस बारे में उन लोगों व बैंक को समझाना होगा। एक दूसरे की मदद कर ही वर्तमान समस्या का हल निकाला जा सकता है।

 

प्रश्न-10. जीएसटी क्या अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगा? इसके लागू होने के बाद जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वह कहां से लिया जा सकता है?

 

उत्तर- सरकार की योजना तो अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की है। इसके लिए आपको नया अकाउंटिंग सॉफ्वेयर नहीं लेना पड़ेगा, आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करा सकते हैं क्योंकि अब वैट, सार्विस टैक्स, सेल्स टैक्स की जगह हमें जीएसटी देना होगा।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

 

प्रमुख खबरें

Amethi: किशोरी लाल शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, बोले- मेरे दिल में है अमेठी की जनता, स्मृति ईरानी से है मुकाबला

Maharashtra Helicopter Crash: शिवसेना...नेता के लिए आया हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश

एक बार फिर जीता MS Dhoni ने दिल, धर्मशाला जानें से पहले मनाया पर्सनल बॉडीगार्ड का जन्मदिन- Video

भारत के खिलाफ ऐसा क्या बोल गए बाइडेन, व्हाइट हाउस को बचाव में उतरना पड़ गया